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कांग्रेस को एक और झटका: ईरानी की बेटी से जुड़े आरोप वाला ट्वीट हटाओ 

दिल्ली हाई कोर्ट ने जयराम रमेश और पवन खेड़ा को दिया आदेश  

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कांग्रेस अधीर रंजन के विवाद से उबरी नहीं थी कि उसे दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने बीजेपी नेता स्मृति ईरानी की बेटी पर लगाए आरोप वाला ट्वीट तुरंत डिलीट करने का आदेश दिया है। हाई कोर्ट कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा को इस मामले में समन जारी किया है। ईरानी ने इस मामले में मानहानि का दावा किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए  कोर्ट ने दोनों नेताओं को इस मामले से जुड़े ट्वीट को हटाने का निर्देश दिया है।

बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा ने बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी की बेटी पर गोवा में अवैध तरीके बार चलाने का आरोप लगाया था। इन दोनों नेताओं ने वीडियो और ट्वीट कर कहा था कि स्मृति ईरानी की बेटी एक मरे हुए इंसान के नाम पर अवैध तरीके बार लाइसेंस प्राप्त किया है। जबकि बीजेपी सांसद ने इसे मनगढ़ंत और झूठा आरोप बताया था उनका कहना था कि उनकी बेटी पर राजनीति द्वेष की वजह से ये आरोप लगाए गए हैं।

अब इस मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त को होगी। सांसद ईरानी ने मानहानि का केस में हाई कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, जयराम रमेश और नेट्टा डिसूजा को समन जारी कर जवाब के साथ अगली सुनवाई पर कोर्ट में शामिल होने को कहा है।
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