28 C
Mumbai
Saturday, September 21, 2024
होमबिजनेसकिराए का घर लेने पर लगेगा 18% जीएसटी  

किराए का घर लेने पर लगेगा 18% जीएसटी  

 केंद्र सरकार का नया नियम उन लोगों पर लागू होगा जिनका नाम जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत है  

Google News Follow

Related

18 जुलाई 2022 को जीएसटी (गुडस एंड सर्विस टैक्स) के संबंध में केंद्र सरकार द्वारा लागू नए नियमों के अनुसार घर या मकान को किराए पर लेने पर जीएसटी चुकाना पड़ रहा है। ऐसा उन लोगों के लिए है जिनका नाम जीएसटी कानून के तहत पंजीकृत हैं। ऐसे सभी किराएदार जो जीएसटी कानून के अंदर पंजीकृत हैं यदि वह मकान किराए पर लेते हैं तो 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी का भुगतान करना होगा। इससे पहले केवल वाणिज्यिक संपत्ति पर ही जीएसटी वसूला जाता था, वहीं आवासीय इस्तेमाल के लिए कोई व्यक्ति यदि मकान किराए पर लेते थे तो उस पर जीएसटी नहीं लगता था।

 

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद जीएसटी संबंधित नया नियम जुलाई 18 से प्रभाव में आ गए हैं। जीएसटी के नए प्रावधानों के मुताबिक मकान के किराए पर जीएसटी का भुगतान तभी करना होगा जब किराएदार जीएसटी कानून के तहत रजिस्टर्ड हो और वह जीएसटी भुगतान करने के दायरे में आता हो। इसके अलावे जीएसटी में रजिस्टर्ड ऐसे सभी व्यक्ति जो किराए की प्रापर्टी से अपनी सेवाएं मुहैया कराएंगे उन्हें 18 प्रतिशत जीएसटी का भुगतान करना पड़ेगा।

यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर कोई नौकरीपेशा या सैलरी पाने वाला व्यक्ति कोई आवासीय मकान या घर किराए पर लेता है तो उसे जीएसटी का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। जीएसटी कानून में बदलाव की घोषणा जीएसटी काउंसिल की 47वीं बैठक के बाद लिया गया था। किराए के संबंध में लागू जीएसटी के नए नियमों के दायरे में ऐसी कंपनियां भी आएंगीं जो आवासीय संपत्ति किराए पर लेकर उसे गेस्ट हाउस के रूप में इस्तेमाल करते हैं या अपने कर्मचारियों को मुफ्त आवास की सुविधा देने के लिए उपलब्ध करवाते हैं।

ये भी पढ़ें 

 

…तो इसलिए जॉनसन एंड जॉनसन बेबी टैल्क पाउडर को बंद करेगी

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,379फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
178,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें