वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का वीडियोग्राफी के जरिए सर्वे के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं। इसलिए ज्ञानवापी मस्जिद के बाद मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि क्षेत्र का वीडियोग्राफी सर्वे कराया जाएगा।
कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि अगले चार महीने में संबंधित मामले का निपटारा कर उच्च न्यायालय में रिपोर्ट पेश की जाए| दरअसल, पिछले एक साल से मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला मथुरा जिला न्यायालय में विचाराधीन था| इसलिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई, याचिकाकर्ता ने मांग की कि संबंधित मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई हुई, मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में कोर्ट ने वीडियोग्राफी सर्वे के आदेश दिए हैं| हाईकोर्ट ने इस मामले को अगले चार महीने में निपटाने का भी आदेश दिया है। वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने के लिए एक अधिवक्ता आयुक्त एवं दो सहायकों की नियुक्ति की जायेगी तथा सर्वेक्षण में वादी एवं प्रतिवादी के अलावा जिले के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे|
भगवान श्री कृष्ण विराजमान की ओर से याचिकाकर्ता मनीष यादव ने मथुरा जिला अदालत में याचिका दायर की। उन्होंने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के विवादित स्थल का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कराने की मांग की थी। इस याचिका को दायर किए एक साल से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन इस अर्जी पर अभी तक सुनवाई पूरी नहीं हुई है.
इसलिए याचिकाकर्ता मनीष यादव ने हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर मांग की थी कि संबंधित मामले की जल्द से जल्द सुनवाई की जाए| इसी के तहत हाईकोर्ट ने आज मथुरा में विवादित क्षेत्र का वीडियोग्राफी सर्वे कराने का आदेश दिया है|
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