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नोटबंदी​ को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया, कहा -कानून का नहीं हुआ उल्लंघन

न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं, केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में सरकार द्वारा लिए गए नोटबंदी के फैसले पर आज बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि केंद्र सरकार द्वारा लिया गया नोटबंदी का फैसला सही है​|​ केंद्र सरकार के नोटबं​​दी के फैसले को चुनौती देने वाली कुल 58 याचिकाओं पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है|​ ​
​प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को जनता को संबोधित करते हुए नोटबंदी के फैसले का ऐलान किया था| इस फैसले के साथ ही 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट एक झटके में चलन से बाहर हो गए। इस फैसले के बाद देश भर में नागरिकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
सरकार द्वारा नवंबर 2016 में 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को बंद कर दिया गया था। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता वाली पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने याचिकाकर्ताओं, केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद 7 दिसंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
​नागरिकों को अपना काम छोड़कर नोट बदलने के लिए कतारों में खड़ा होना पड़ा। ऐसी भी खबरें आईं कि कतार में खड़े होकर कुछ लोगों की मौत हो गई। इसी वजह से विपक्ष ने मोदी सरकार के इस फैसले का जमकर विरोध किया| मोदी सरकार के इसी फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा| इसलिए सबकी निगाह इस बात पर है कि कोर्ट क्या फैसला सुनाएगा?
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