महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट में तीखी बहस चल रही है| इसी तरह प्रधान न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ ने ठाकरे गुट के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि क्या सुप्रीम कोर्ट विधायकों को अयोग्य ठहरा सकता है? इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था। सिब्बल ने हां में जवाब दिया और उल्लेख किया कि राणा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों को इस तरह से अयोग्य ठहराया था। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट विधायकों की अयोग्यता के मुद्दे पर क्या फैसला लेती है|
CJI DY Chandrachud: Assuming you're right in everything you argued, what is the net conclusion?
Sibal: What is the speaker to decide?
CJI DY Chandrachud: Power to disqualify is with court?
Sibal: They decided in Rana.#UddhavThackeray #EknathShinde #SupremeCourtOfIndia
— Live Law (@LiveLawIndia) February 21, 2023
क्या कोर्ट को मुख्य न्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड़ द्वारा विधायकों को अयोग्य ठहराने का अधिकार है? यह सवाल कपिल सिब्बल से पूछा गया था। सिब्बल ने हां में जवाब दिया। कोर्ट ने यह भी उल्लेख किया कि राणा मामले में विधायकों को इस तरह से अयोग्य ठहराया गया था।
इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि यदि यह कहा जाता है कि विधानसभा अध्यक्ष आपके कहे अनुसार निर्णय नहीं ले सकता है तो हमें दसवीं अनुसूची के अनुसार अध्यक्ष को दी गई प्रशासनिक शक्तियों में बदलाव करना होगा|
एचएससी परीक्षा : औरंगाबाद मंडल के 430 परीक्षा केंद्र, चाक चौबंद व्यवस्था