27 C
Mumbai
Sunday, November 24, 2024
होमदेश दुनियाSC का सुप्रीम फैसला, CBI की तर्ज पर हो चुनाव आयुक्तों की...

SC का सुप्रीम फैसला, CBI की तर्ज पर हो चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति  

कमेटी में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया को शामिल किया जाए जो राष्ट्रपति को नामों की करे सिफारिश 

Google News Follow

Related

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर बड़ा फैसला सुनाया है। गुरूवार को आये फैसले में कोर्ट ने कहा कि सीबीआई चीफ की ही तर्ज पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होनीं चाहिए। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पहले एक कमेटी बने जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता, और चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया शामिल हों।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसके बाद कमेटी एक नाम की सिफारिश करे और उसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे।इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाए। इतना ही कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर लोकसभा में विपक्ष का कोई नेता नहीं है तो सबसे बड़ी पार्टी के नेता को कमेटी में शामिल किया जाए।

गौरतलब है कि शीर्ष अदालत में कई याचिका दायर कर यह मांग की गई थी। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त कॉलेजियम सिस्टम के अनुसार किया जाना चाहिए। इस मामले में कोर्ट ने पिछले साल ही फैसला सुरक्षित रखा था। बता दें कि कॉलेजियम में सुप्रीम कोर्ट के होते हैं जो जजों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार को जजों की नियुक्ति के लिए नाम भेजते हैं उसके बाद केंद्र की मंजूरी के बाद जजों की नियुक्ति की जाती है। .

   ये भी पढ़ें         

 

Hindenburg Adani case: SC ने पूर्व जस्टिस के नेतृत्व में गठित की जांच कमेटी 

त्रिपुरा में कांटे की टक्कर, नागालैंड में बीजेपी गठबंधन आगे, मेघालय में NPP       

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,296फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
195,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें