महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में कई विवादों का सामना कर चुके भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मंगलवार (18 जुलाई) को कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला आ गया। अदालत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को दो दिन के लिए राहत दी है। दोनों को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।
अब अदालत 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी, जहां नियमित जमानत पर सुनवाई हो सकती है। वहीं मंगलवार को पेशी से पहले अदालत में कड़ी सुरक्षा की गई थी। बृजभूषण की ओर से वकील एपी सिंह, राजीव मोहन ने दलील दी जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।
बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में करीब 6 महिला पहलवानों के आधार पर बृजभूषण सिंह पर आरोप तय किए थे। पुलिस ने बृजभूषण पर धारा 354, 354-A, 354 D के तहत मामला दर्ज किया था। जबकि सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।
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