इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को मिली 4 साल की सजा पर रोक लगाए जाने से इनकार कर दिया है। लोकसभा की सदस्यता बचाए रखने के लिए अफजाल अंसारी ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। हालांकि हाईकोर्ट अगर अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगा देता तो उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो सकती थी। लेकिन अभी अफजाल अंसारी के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही सहारा बचा है।
हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है। अफजाल अंसारी को जमानत पर जेल से रिहा किए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने बीमारी व अन्य आधार पर पूर्व सांसद अफजाल अंसारी को जमानत दी है। भले ही अफजाल को जमानत पर रिहा करने का आदेश हो गया हो लेकिन कोर्ट ने सजा पर रोक लगाए जाने से इंकार किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस राजबीर सिंह की सिंगल बेंच का फैसला दोपहर करीब 2 बजे आया।
गौरतलब है कि गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने अफजाल अंसारी को इसी साल 29 अप्रैल को दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा सुनाई थी। इसी सजा की वजह से अफजाल अंसारी को जेल जाना पड़ा था और उनकी लोकसभा की सदस्यता निरस्त कर दी गई थी। अफजाल अंसारी के खिलाफ साल 2005 में हुई बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय मर्डर केस के आधार पर गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था। हालांकि कृष्णानंद राय मर्डर केस में अफजाल अंसारी व अन्य आरोपी 2019 में ही बरी किए जा चुके हैं।
ये भी देखें
आप सांसद संजय सिंह पर बड़ी कार्रवाई, पूरे मॉनसून सत्र के लिए सस्पेंड
भगवान श्रीराम की 108 फीट ऊंची प्रतिमा, केंद्रीय गृह मंत्री ने आधारशिला रखी
केन्द्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी का सवाल मणिपुर हिंसा पर विपक्ष चर्चा क्यों नहीं करना चाहता?
कूनो नेशनल पार्क में चीतों की मौत, पार्क प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला