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जरुरत पड़े तो CM योगी से लें बुलडोजर, अवैध निर्माण पर कोलकता हाई कोर्ट सख्त  

कोलकता हाई कोर्ट के जज ने नगर निगम के वकील से कहा कि "अगर जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर लें। "

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कोलकता हाई कोर्ट ने अवैध निर्माण पर सख्त टिप्पणी की है। कोलकाता हाई कोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने शुक्रवार को अवैध निर्माण को लेकर चल रही एक सुनवाई के दौरान नगर निगम के वकील से कहा कि अगर जरूरत पड़े तो योगी आदित्यनाथ से कुछ बुलडोजर किराए पर लें। इसे लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कोर्ट ने यह टिप्पणी अकन महिला द्वारा दायर की गई याचिका की सुनवाई करते हुए की।

गौरतलब है कि मानिकतला थाना की एक महिला ने अवैध निर्माण को लेकर कोलकता हाई कोर्ट में याचिका दायर की की। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने या टिप्पणी की है। महिला ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि पुलिस और प्रशासन काम नहीं कर है। इसकी वजह से वह असुरक्षित महसूस कर रही है। महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जज ने कहा कि  ऐसे एक दो मामले सामने नहीं आये हैं बल्कि कई केस देखने को मिले है।

इसी दौरान ने जज ने कहा कि “अगर जरूरत हो तो बुलडोजर चलाइए। ” इतना ही जज आगे कहा कि अगर जरुरत पड़े तो उत्तर प्रदेश के मुख़्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बुलडोजर किराए पर ले. जज के बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। टीएमसी नेता ने कहा कि जज अभिजीत गंगोपाध्याय लोकप्रिय होना चाहते है।

उन्हें बंगाल बीजेपी पर भरोसा नहीं है इसलिए वह कर रहे हैं। अगर बंगाल सराकर को बुलडोजर की जरुरत पड़ी तो वह उसके पास है। जबकि कोलकाता नगर निगम मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि उनकी सरकार बुलडोजर नीति में विश्वास नहीं करती है। जबकि बीजेपी नेता शिशिर बजौरिया ने कहा कि दुर्भाग्य है कि कोर्ट को इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ रही है।

 

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