सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई द्वारा सर्वे की अनुमति दे दी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दिन पहले ही ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की एएसआई सर्वे की अनुमति दे दी थी। जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एएसआई सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और, सर्वे जारी रखने का आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते है कि विवादित ढांचे को छुआ नहीं जाएगा और न उसकी खुदाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने दोनों पक्षों की बात सुनी। हाई कोर्ट का फैसला सही है। एक तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट सही लगता है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि एएसआई ने राम मंदिर का भी सर्वे किया था ,कोई परेशानी नहीं हुई थी। कोर्ट ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे की पुराने ढांचे को कोई नुकसान न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएसआई ने पहले भी कह चुका है कि सर्वे में किसी प्रकार कोई नुकसान नहीं होगा तो मुस्लिम पक्ष को किस बात की दिक्कत है। बता दें कि, ज्ञानवापी परिसर सर्वे का आदेश जिला अदालत ने दिया था। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष इस आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। जहां हाईकोर्ट ने जिला अदालत के निर्णय को बरकरार रखते हुए सर्वे को जारी रखने की अनुमति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे की अनुमति दी है।
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