सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु डीएमके नेता और मंत्री वी सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी की याचिका खारिज कर दी है| ईडी की गिरफ्तारी से सुरक्षा की मांग को लेकर दो याचिकाएं दायर की गईं थीं|हालांकि, कोर्ट ने इन याचिकाओं को खारिज कर दिया और निर्देश दिया कि सेंथिल बालाजी को पांच दिनों के लिए रिमांड पर लिया जाए|
मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी एस.मेगला ने दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की थीं| मद्रास हाई कोर्ट ने 14 जुलाई को ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सेंथिल बालाजी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। 2015 में राज्य परिवहन विभाग में हुए कैश फॉर जॉब घोटाले में ईडी द्वारा सेंथिल की जांच की जा रही है। इसी जांच के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया| इस पर मद्रास हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी का आदेश दिया था| उन्होंने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी|
बालाजी पर ये आरोप तब लगाए गए थे जब वह 2011 से 2015 के बीच एआईएडीएमके सरकार के दौरान परिवहन मंत्री थे। तमिलनाडु में डीएमके के सत्ता में आने के बाद ईडी ने यह मामला अपने हाथ में लिया।
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