आरजेडी के पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें 1995 में हुए डबल मर्डर केस में यह सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन्हें पिछले दिनों ही दोषी करार दिया था। इसके बाद कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने मारे गए दोनों परिवार के लोगों को दस दस लाख रुपये देने का आदेश दिया है। यह राशि बिहार सरकार और प्रभुनाथ सिंह द्वारा दिया जाना है। साथ ही इस घटना में गंभीर रुप से घायल हुए एक शख्स को पांच लाख रुपये देने का भी आदेश दिया है।
दरअसल, बिहार के छपरा में मसरख में दरोगा राय और राजेश राय की हत्या कर दी गई थी। प्रभुनाथ सिंह पर आरोप था कि उनके कहे अनुसार दोनों वोट नहीं डाला था,जिसकी वजह से उनकी हत्या कर दी थी। यह हत्या मतदान केंद्र के पास ही की गई थी। इस मामले में निचली अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट ने भी निचली कोर्ट के फैसले को ही सही ठहराया था। यह घटना 1995 में हुई थी। बता दें कि प्रभुनाथ सिंह जेडीयू के टिकट से बिहार के महाराजगंज लोकसभा सीट से तीन बार सांसद और एक बार आरजेडी के टिकट से सांसद रह चुके हैं।
इस मामले में बताया जाता है कि 2008 में पटना की अदालत ने सबूतों के अभाव में प्रभुनाथ सिंह को बरी कर दिया था। इसके बाद निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई। 2012 में हाई कोर्ट ने भी पटना कोर्ट के फैसले को सही ठहराया था। इसके बाद मृतक के भाई ने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। जिस शीर्ष अदालत ने प्रभुनाथ सिंह को उम्र कैद की सजा सुनाई है।
ये भी पढ़ें
I.N.D.I.A गठबंधन: 14 सदस्यों की समन्वय समिति का ऐलान, तय हुआ नारा
“वन नेशन, वन चुनाव” पर सरकार ने बनाई समिति,रामनाथ कोविंद होंगे अध्यक्ष