गुरुवार को रांची की सीबीआई की विशेष अदालत ने नेशनल शूटर तारा शाहदेव के पति को रेप, धोखाधड़ी, धर्म परिवर्तन के आरोप में अंतिम सांस तक कैद की सजा सुनाई है। तारा शाहदेव के पति रंजित कोहली उर्फ़ रकीबुल हसन को दो अलग अलग धाराओं में सजा सुनाई गई है। इसी मामले में एक अन्य आरोपी मुश्ताक अहमद को 15 साल और रंजीत कोहली की मां कौशल रानी भी दस साल की सजा सुनाई गई है। बता दें कि मुश्ताक अहमद झारखंड हाई कोर्ट का पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) है।
इसके अलावा अदालत ने रंजीत कोहली पर 1. 25 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। वहीं, अन्य दोनों दोषियों को 50-50 हजार का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर कोहली को अतिरिक्त 18 माह की सजा हो सकती है। जबकि अन्य दोनों को छह छह माह की सजा बढ़ जाएगी। बता दें कि तारा शाहदेव को मुश्ताक ने ही हसन से मुलाकत कराया था। मुश्ताक ही दोनों की जबरन शादी कराई थी। इसके लिए उसने एक मौलवी को भी लाया था। इसके बाद मुश्ताक को सेवा से हटा दिया गया।
शूटर तारा शाहदेव ने 7 जुलाई 2014 को रंजीत कोहली उर्फ़ रकीबुल हसन से शादी की थी। इसके बाद 8 जुलाई को शूटर की निकाह कराने की कोशिश की गई। इसका विरोध करने पर शूटर के साथ अमानवीय यातनाएं दी गई,जिसमें कुत्तों से चटवाने, मारपीट, रेप और धरम परिवर्तन के धमकियां देना आदि शामिल है। इससे तंग आकर शूटर ने 19 जुलाई 2014 को रंजीत उर्फ़ हसन और उसकी मां के खिलाफ केस दर्ज कराया था।
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