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अलीबाग: महिला से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को दो वर्ष का सश्रम कारावास

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडब्ल्यू उगले के समक्ष हुई​|​ मुख्य मजिस्ट्रेट उगले ने शिल्पेश को दोषी ठहराया और उसे 2 साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

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महिला से छेड़छाड़ के मामले में अलीबाग कोर्ट के मुख्य दंडाधिकारी एसडब्ल्यू उगले ने आरोपी को दो साल का कठोर कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है|इस आरोपी का नाम शिल्पेश अनिल पावले है|9 नवंबर 2016 को आरोपी शिल्पेश पावले महिला के घर आया और बोला कि तुम्हारे पास काम है। उसने उसे घर से बाहर बुलाया और बाहर आने को कहा।

जैसे ही पीड़ित महिला ने बाहर आने से इनकार किया तो आरोपी शिल्पेश ने उसके साथ गाली-गलौज की और मारपीट की|वह उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर भी ले गया और उसके साथ दुराचार किया। पीड़ित महिला ने अलीबाग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई|इसके मुताबिक शिल्पेश के खिलाफ अलीबाग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है|

इस संबंध में सुनवाई मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एसडब्ल्यू उगले के समक्ष हुई|मुख्य मजिस्ट्रेट उगले ने शिल्पेश को दोषी ठहराया और उसे 2 साल के कठोर कारावास और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस मामले में वादी की ओर से सरकारी वकील नईमा इमरान घाटे पेश हुए।पुलिस कांस्टेबल आर.आर. नाइक, पुलिस कांस्टेबल जी.के. हेक एवं लिपिक राम ठाकुर ने सहयोग किया।

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