उत्तर प्रदेश के फतेहपुर के ललौली कस्बे के सदर बाजार में स्थित नूरी जामा मस्जिद के पिछले हिस्से को नाले के निर्माण से संबंधित अतिक्रमण के कारण गिराया गया। प्रक्रिया के दौरान एडीएम अविनाश त्रिपाठी और एएसपी विजय शंकर मिश्रा मौजूद थे, साथ ही क्षेत्र में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रांतीय सशस्त्र बल और रैपिड एक्शन फोर्स (आरएएफ) सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था।
रिपोर्टों के अनुसार 17 अगस्त को, मस्जिद समिति को नाले के निर्माण के लिए सर्वेक्षण करते समय पीडब्ल्यूडी विभाग से एक नोटिस मिला था। 133 घर और व्यवसाय, साथ ही मस्जिद का पिछला हिस्सा अवैध था। मस्जिद समिति ने निर्माण को खाली करने के लिए एक महीने का समय मांगा था, लेकिन उन्होंने समय सीमा में इसे पूरा नहीं किया।
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मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया गया। सुरक्षा के लिए मौके पर आरएएफ, पीएसी और राजस्व टीम तैनात थी और वहां आम लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित थी। एएसपी विजय शंकर मिश्रा ने बताया, ध्वस्तीकरण की कारवाई शांतिपूर्ण तरीके से की गई और केवल इमारत के पीछे के हिस्से को निशाना बनाया गया, जो अनधिकृत पाया गया था। हालांकि नूरी जामा मस्जिद कमेटी के सचिव सैयद नूरी ने दावा किया कि ध्वस्तीकरण इलाहाबाद उच्च न्यायालय में नोटिस के खिलाफ दायर रिट के खिलाफ है और 13 दिसंबर को सुनवाई के लिए निर्धारित है। उनके अनुसार, यह कारवाई अदालत की अवमानना के बराबर है।
नूरी जामा मस्जिद की प्रबंधन समिति ने राज्य सरकार की सड़क चौड़ीकरण परियोजना के खिलाफ इलाहाबाद उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और अपील की थी कि सड़क चौड़ीकरण परियोजना के लिए मस्जिद के एक हिस्से को ध्वस्त करने की पीडब्ल्यूडी की योजना मस्जिद के एक महत्वपूर्ण हिस्से को नुकसान पहुंचाएगी और इसे रोका जाना चाहिए। मस्जिद करीब 180 साल पुरानी है। याचिका में इसे विरासत स्थल के रूप में मान्यता देने की भी मांग की गई है और आरोप लगाया गया है कि इसके ध्वस्त होने से देश की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय समुदायों को ‘अपूरणीय क्षति’ होगी।