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डोनाल्ड ट्रंप: जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाने वाला एक विधेयक अमेरिकी सीनेट में पेश!

राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों एक कार्यकारी आदेश जारी कर जन्मजात नागरिकता अधिकार पर रोक लगा दी थी, लेकिन इस आदेश को लागू करने पर अमेरिका की एक अदालत नेरोक दिया था।

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अमेरिकी सीनेट में एक विधेयक पेश किया गया है। इस विधेयक में अमेरिका में जन्मजात नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की मांग की गई है। यह विधेयक सत्ताधारी रिपब्लिकन पार्टी के तीन सांसदों ने पेश किया है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के कुछ सांसदों के एक समूह ने अवैध आप्रवासियों और अस्थायी वीजा पर देश में रहने वाले गैर-आप्रवासियों के बच्चों को जन्मजात नागरिकता दिए जाने पर रोक लगाने वाला एक विधेयक संसद के उच्च सदन सीनेट में पेश किया है। 

इससे पहले प्रवासियों के बच्चों के जन्म लेते ही उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिल जाती थी। मगर अब जन्मजात नागरिकता अधिनियम 2025 नामक विधेयक प्रस्तुत किया गया है। इससे अब प्रवासियों के बच्चों यहां पैदा होने पर भी जन्म से अमेरिकी नागरिकता मिलनी बंद हो जाएगी। इसे पेश करने वाले सीनेट सदस्यों लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज और केटी ब्रिट के अनुसार, मुख्य रूप से जन्मजात नागरिकता मिलने के कारण अवैध आप्रवासी अमेरिका आते हैं और यह राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। 

उन्होंने कहा कि अमेरिका दुनिया के उन 33 देशों में से एक है जहां जन्मजात नागरिकता पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के पहले दिन इस संबंध में एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे वाशिंगटन राज्य के एक संघीय न्यायाधीश ने रोक लगा दिया है।

आव्रजन अध्ययन केंद्र का अनुमान है कि 2025 में अवैध आप्रवासियों से 2,25,000 से 2,50,000 बच्चे पैदा होंगे, जो अमेरिका में जन्म लेने वालों का लगभग सात प्रतिशत है। ग्राहम ने कहा कि अमेरिका में जन्मजात नागरिकता नीति में बदलाव करने में बहुत देर हो चुकी है और इसका कई तरीकों से दुरुपयोग किया जा रहा है। 

ग्राहम ने कहा, “मैं जन्मजात नागरिकता से संबंधित राष्ट्रपति ट्रंप के कार्यकारी आदेश की भी सराहना करता हूं। अब समय आ गया है कि अमेरिका भी बाकी दुनिया के साथ मिलकर इस प्रथा को हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दे।” वहीं, ब्रिट ने कहा, “अमेरिकी नागरिकता के वादे के कारण अवैध प्रवास को बढ़ावा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन बहुत लंबे समय से यही होता आ रहा है।”

गौरतलब है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने बीते दिनों एक कार्यकारी आदेश जारी कर जन्मजात नागरिकता अधिकार पर रोक लगा दी थी, लेकिन अमेरिका की एक अदालत ने राष्ट्रपति के इस आदेश को लागू करने पर रोक दिया था। अब इस संबंध में विधेयक लाकर जन्मसिद्ध नागरिकता के अधिकार को खत्म करने की तैयारी हो रही है। विधेयक में सेंटर फॉर इमीग्रेशन स्टडीज के हवाले से बताया गया है कि साल 2023 में ही सवा दो लाख से लेकर करीब ढाई लाख बच्चों को जन्मजात नागरिकता मिली हैं।  यह अमेरिका में पैदा हुए कुल बच्चों का सात फीसदी है।

रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर्स लिंडसे ग्राहम, टेड क्रूज और केटी ब्रिट ने यह विधेयक पेश किया है। विधेयक में कहा गया है कि जन्मजात नागरिकता कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है। पूरी दुनिया में अमेरिका समेत 33 देश ही हैं, जो जन्मजात नागरिकता देते हैं।

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