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Friday, September 20, 2024
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GOLD हॉलमार्किंग केंद्र को लेकर बांबे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला,जानिए महाराष्ट्र के किन-किन जिलों में नहीं है यह सुविधा ?

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मुंबई। सोने के गहनों की शुद्धता प्रमाणित करने के लिए हॉलमार्क जरूरी होता है। पर महाराष्ट्र के सभी जिलों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए बांबे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के सभी जिलों में हॉलमार्क सेंटर बनाने के लिए केंद्र सरकार के उपभोक्ता विभाग को 15 मई 2021 तक फैसला लेने को कहा है।
फिलहाल राज्य के 36 में से 14 जिले ऐसे है जहां हॉलमार्किंग केंद्र की सुविधा नहीं है। जबकि 15 जनवरी 2021 से सभी सोने के गहनों में हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया गया है। महाराष्ट्र के बुलढाणा, जालना, गोंदिया, वर्धा, चंद्रपुर, नंदुरबार, परभणी, बीड व गोंदिया सहित कई अन्य जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र की सुविधा नहीं है। इसको लेकर पुणे सराफा एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में 15 जनवरी 2021 से लागू किए गए आदेश और केंद्र सरकार की ओर से 14 जून 2018 को जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई है। यह अधिसूचना ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैण्डर्ड के प्रावधानों के तहत जारी की गई है।
बता दें कि 15 जनवरी 2021 के आदेश के तहत बिना हॉलमार्क के सोने के गहने बाजार में नहीं बेचे जा सकते हैं।  पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र सरकार से जानना चाहा था कि कब तक राज्य के सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी।
इसके बाद जब याचिका न्यायमूर्ति के के तातेड़ व न्यायमूर्ति एन आर बोरकर की खंडपीठ के सामने यह याचिका सुनवाई के लिए आयी तो केंद्र सरकार की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता अनिल यादव ने कहा कि मामले से जुड़े अधिकारियों को कोरोना संक्रमित होने के चलते वे जरूरी निर्देश नहीं ले पाए हैं। इसलिए थोड़ा और वक़्त दिया जाए। इस पर खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को एक सप्ताह में अपनी मांगों से जुड़ा एक निवेदन केंद्र सरकार के उपभोक्ता व खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण विभाग के अतिरिक्त सचिव को सौंपने का निर्देश दिया और सचिव को इस निवेदन पर 15 मई तक निर्णय लेने को कहा है।

 

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