बॉम्बे हाई कोर्ट ने गुरुवार को राज कुंद्रा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इसके अलावा कोर्ट ने कुंद्रा के साथ अन्य छह लोगों की भी याचिका ख़ारिज की है। राज कुंद्रा के खिलाफ अश्लील वीडियो बनाने और उन्हें एप्स पर अपलोड करने का आरोप है। पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, कुंद्रा ने पोर्न फिल्म मामले में गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी।
कुंद्रा द्वारा दायर याचिका में कहा गया था कि जो वीडियो बनाये गए थे वे इरोटिक भले थे, लेकिन उसमें किसी तरह की शारीरिक गतिविधियों को नहीं दिखाया गया। उन्होंने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि एडल्ट वीडियो बनाने या उससे प्रचार-प्रसार से जुड़ी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं थे।
जस्टिस नितिन साम्ब्रे ने आदेश सुरक्षित रखने के एक दिन बाद कुंद्रा की याचिका खारिज की। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने कुंद्रा के खिलाफ आईपीसी, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व (रोकथाम) अधिनियम और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था।
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