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आधार का पेन कार्ड से लिंक करने की समयसीमा 30 जून, जानें वित्त मंत्री ने क्या कहा?

30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा।

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बीते 28 मार्च को वित्त मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान के अनुसार टैक्स डिडक्शन ऐट (टीडीएस) और टैक्स कलेक्शन ऐट सोर्स (टीसीएस) से जुड़ी परेशानियों से बचने के लिए हर व्यक्ति को अपना आधार पैन कार्ड के साथ लिंक करवा लेना चाहिए। अगर लोगों ने ऐसा नहीं किया तो उनका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और उन्हें टीडीएस और टीसीएस का क्लेम हासिल करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।

इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत जिन लोगों के नाम 1 जुलाई, 2017 की तारीख तक पैनकार्ड जारी हैं और वे आधार कार्ड के पात्र हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक हर हाल में आधार और पैन को लिंक करवा लेना चाहिए। फिलहाल आधार से पैन को लिंक करने की अवधि को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है। ऐसे में जिन लोगों ने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया उनका पैन 1 जुलाई 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। वहीं 30 जून 2023 आधार से पैन कार्ड लिंक नहीं किया गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा।

गुरुवार को एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने पैन से आधार को लिंक करने में देरी पर लग रहे जुर्माने का बचाव किया है। और कहा कि आधार से पैन को लिंक कराने के लिए पूर्व में काफी समय दिया गया था। आधार से पैन को अब तक लिंक हो जाना चाहिए था। जिन लोगों ने ऐसा अब तक नहीं कराया है उन्हें तत्काल ऐसा करा लेना चाहिए। अगर वर्तमान में तय समयसीमा समाप्त हो जाती है तो जुर्माने में और इजाफा किया जाएगा। आधार से पैन की लिकिंग 31 मार्च 2022 तक मुफ्त था उसके बाद 1 अप्रैल 2022 से उस पर 500 रुपये जुर्माने का प्रावधान कर दिया गया। जिसे जुलाई महीने में बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया।

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