31 C
Mumbai
Friday, September 20, 2024
होमबिजनेसराहत: CBDT ने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई

राहत: CBDT ने इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अवधि 31 अगस्त तक बढ़ाई

Google News Follow

Related

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी ) ने टैक्सदाताओं को राहत दी है। सीबीडीटी ने इनकम टैक्स की रिटर्न की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग की अवधि बढ़ा दी है। इस संबंध में एक सर्कुलर जारी किया गया है।  जिसमें कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में आने वाली परेशानियों को देखते हुए फॉर्म भरने की समय सीमा 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है।

इसकी वजह इनकम टैक्स पोर्टल http://incometax.gov.in/ पर टैक्सपयर्स के सामने आ रही मुश्किलें हैं। सीबीडीटी ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि टैक्सपेयर्स अब फॉर्म 15CC को 31 अगस्त तक दाखिल कर सकते हैं। सीबीडीटी ने इन फॉर्मों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल करने में टैक्सपेयर्स के सामने आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए टैक्स दाखिल करने की तारीखों को बढ़ाने का फैसला किया है।
सीबीडीटी ने पहले फैसला किया था कि टैक्सपेयर्स ऑथराइज्ड डीलर्स को मैनुअल फॉर्मेट में फॉर्म 15CA/15CB 15 अगस्त 2021 तक सब्मिट कर सकते थे। सीबीडीटी ने आगे कहा कि अब इस तारीख को बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 करने का फैसला किया गया है। इसलिए, अब टैक्सपेयर्स इन फॉर्म को ऑथराइज्ड डीलर्स को मैनुअल फॉर्मेट में 31 अगस्त 2021 तक जमा कर सकते हैं।
इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के मुताबिक, फॉर्म 15CA और 15CB को इलेक्ट्रॉनिक तौर पर फाइलिंग करना होता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म नंबर वन में इक्वलाइजेशन लेवी स्टेटमेंट, जिसे 30 जून, 2021 को या उससे पहले दाखिल करना आवश्यक था, उसको 31 अगस्त, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। इनके अलावा, सीबीडीटी ने कुछ अन्य फॉर्मों की ई-फाइलिंग के दौरान आ रही परेशानियों को देखते हुए कुछ अन्य फॉर्म भरने की समय सीमा भी बढ़ा दी है। फॉर्म II SWF को भी 31 जुलाई, 2021 से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 कर दिया गया है।

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,379फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
178,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें