अभिनेत्री केतकी चितले को 21 एफआईआर पर नहीं करेंगे गिरफ्तार

हाईकोर्ट में राज्य सरकार का आश्वासन

अभिनेत्री केतकी चितले को 21 एफआईआर पर नहीं करेंगे गिरफ्तार
एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का कारण एक महिने तक जेल में रहने के बाद जमानत पर छूटी फिल्म अभिनेत्री केतकी चितले को बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार ने बांबे हाईकोर्ट में कहा है कि चितले के खिलाफ दर्ज अन्य 21 एफआईआर के मामले में उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी। चितले ने अपने खिलाफ राज्यभर में दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। चितले के खिलाफ महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों में 22 प्राथमिकी दर्ज की गई है। जिसमें से कलवा में दर्ज एक एफआईआर पर चितले की गिरफ्तारी हुई थी।
अभिनेत्री को कलवा पुलिस थाने में दर्ज एक प्राथमिकी के सिलसिले में गत 14 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उन्हें ठाणे की एक अदालत से पिछले हफ्ते जमानत मिल गई थी। इसके पहले इस महीने चितले ने प्राथमिकी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नितिन जामदार और न्यायमूर्ति एन आर बोर्कर की पीठ के समक्ष सोमवार को यह याचिका सुनवाई के लिए आई। लोक अभियोजक अरुण कामत पई ने अपने बयान में कहा कि याचिकाकर्ता को बाकी के 21 मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। पीठ ने कामत के बयान को स्वीकार करते हुए मामले की अगली सुनवाई 12 जुलाई को तय की।
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