जेल में बीतेगी अनिल देशमुख दिवाली, धन शोधन मामले में नहीं मिली जमानत 

देशमुख पर 100 करोड़ रूपये के जबरदस्ती वसूली का आरोप है। 

जेल में बीतेगी अनिल देशमुख दिवाली, धन शोधन मामले में नहीं मिली जमानत 
महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की दिवाली जेल में भी मनेगी। धन शोधन के मामले में जेल बंद देशमुख की जमानत याचिका को अदालत ने ख़ारिज कर दी। बता दें कि देशमुख भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग के मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। इस मामले की सीबीआई जांच कर रही है। देशमुख पर 100 करोड़ रूपये के जबरदस्ती वसूली का आरोप है।

अनिल देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा धन शोधन मामले दर्ज केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने चार अक्टूबर को जमानत दे दी थी। इसके बाद देशमुख जेल से बाहर नहीं आ पाए। क्योंकि, सीबीआई के केस में देशमुख को जमानत नहीं मिली। इसी मामले में देशमुख ने अदालत का रुख किया था, लेकिन एक बार फिर उन्हें जमानत नहीं मिली। देशमुख की दिवाली जेल में ही  मनानी पड़ेगी। गौरतलब है कि देशमुख को 2021 के नवंबर माह में गिरफ्तार किया गया था।

गुरुवार को अदालत में जमानत के लिए दायर की गई याचिका में आरोप लगाया गया है कि  उन पर जो आरोप हैं वे जांच एजेंसियों की सनक और काल्पनिक हैं। इसके अलावा कुछ दिन पहले  देशमुख ने कहा था  मुंबई पुलिस के आयुक्त परमबीर सिंह और बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन  वाजे ने सांठगांठ कर उन पर झूठे आरोप लगाए है। ये सभी आरोप उन्हें फंसाने के लिए लगाए गए हैं।
बता दें कि अनिल देशमुख इस समय मुंबई के आर्थर रोड स्थित जेल में बंद हैं। अनिल देशमुख महाविकास अघाड़ी सरकार में मंत्री थे। उनके ऊपर लगे आरोप के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ केस दर्ज करने का निर्देश दिया था। जिसके बाद सीबीआई ने केस दर्ज किया था और देशमुख को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था।

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