आर. जी. कर मामलें में दोषी संजय रॉय के लिए सीबीआई ने मांगी मौत की सजा!

आर. जी. कर मामलें में दोषी संजय रॉय के लिए सीबीआई ने मांगी मौत की सजा!

CBI seeks death penalty for Sanjay Roy, convicted in R.G. Kar case!

सीबीआई ने बुधवार (22 जनवरी) को कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील दायर कर आर.जी. कर अस्पताल में रेजीडेंट डॉक्टर के साथ रेप और बलात्कार के दोषी संजय रॉय को मौत की सजा देने की मांग की है। बता दें की संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने आरजी कर मामलें दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।

मंगलवार (21 जनवरी) को बंगाल सरकार द्वारा एक खंडपीठ द्वारा दायर इसी तरह की याचिका की स्थिरता को भी चुनौती दी गई है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी दोषी संजय रॉय को फांसी से बख्शने के सत्र न्यायालय के फैसले पर असंतोष व्यक्त करने के बाद राज्य ने रॉय के लिए मृत्युदंड की मांग की थी।

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सीबीआई के वकील राजदीप मजूमदार ने कहा, राज्य को केंद्रीय एजेंसियों द्वारा जांच मामलों में अपील करना अनधिकृत है। ऐसा करने के लिए केंद्र सरकार ही एकमात्र सक्षम प्राधिकारी है। जज अनिरबन दास ने अपने आदेश में कहा “इस मामले में, केवल पीड़िता के लात्कार औरब हत्या के अपराध के लिए आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया था, और वास्तविक अपराधी को इस अदालत के समक्ष सुनवाई के लिए पेश किया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी जांच प्रक्रिया समाप्त हो गई है।” ट्रायल कोर्ट के 172 पन्नों के फैसले से संकेत दिया गया है कि मामले में सीबीआई की जांच अभी भी जारी है। वहीं सीबीआई द्वारा अपील पर 27 जनवरी को सुनवाई होगी।

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