मुंबई के मीरा रोड में एक हिंदू युवक और उसकी महिला मित्र के साथ कथित मारपीट और अभद्रता करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। CNG पंप पर लाइन में आगे घुसने को लेकर हुए विवाद के बाद कुछ मुस्लिम युवकों ने दोनों पर हमला किया और महिला के कपड़े तक फाड़ दिए। मामले में पुलिस ने हिलाल खान, फैजान खान समेत कई आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है।
यह घटना 18 मई को मीरा-भायंदर रोड स्थित शिवार गार्डन के पास महानगर CNG पंप पर हुई। शिकायत के आधार पर मीरा रोड पुलिस ने FIR नंबर 233/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की कई धाराओं और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
शिकायतकर्ता अजय चौधरी पेशे से ओला-उबर ड्राइवर हैं और भायंदर ईस्ट में अपने परिवार के साथ रहते हैं। उन्होंने पुलिस को बताया कि वह पिछले करीब 15 वर्षों से इलाके में रह रहे हैं और हुंडई ऑरा कार चलाकर जीविका कमाते हैं।
अजय के अनुसार, 18 मई की सुबह वह अपनी मित्र रोमा को उसके घर से लेने गए थे, ताकि उसे मुंबई के साकीनाका स्थित उसके सैलून कार्यस्थल तक छोड़ सकें। दोनों पिछले पांच वर्षों से रिश्ते में हैं और शादी की योजना बना रहे थे। रास्ते में करीब 11:30 बजे उन्होंने CNG भरवाने के लिए पंप पर गाड़ी रोकी।
शिकायत में कहा गया है कि वहां कारों और ऑटो रिक्शा के लिए अलग-अलग लाइनें लगी थीं। अजय अपनी कार लाइन में खड़े थे, तभी एक हरे रंग की स्विफ्ट कार रिक्शा लाइन से निकलकर आगे घुसने लगी। इसी दौरान स्विफ्ट ने उनकी हुंडई ऑरा के बाएं साइड मिरर को टक्कर मार दी।
अजय ने आरोप लगाया कि जब उनकी मित्र रोमा ने कार की खिड़की नीचे की, तो स्विफ्ट में बैठी एक महिला ने उसे गालियां देना शुरू कर दिया। विवाद बढ़ने से बचने के लिए अजय ने दूसरी गाड़ी को आगे जाने दिया, लेकिन कुछ ही देर बाद स्थिति हिंसक हो गई।
शिकायत के मुताबिक दो युवक बर्गमैन बाइक पर वहां पहुंचे और स्विफ्ट चालक के साथ मिल गए। उनकी पहचान हिलाल खान, फैजान खान और मोहम्मद खान के रूप में हुई। शिकायत के अनुसार, इन लोगों ने उन्हें कार से बाहर खींचकर मारना शुरू कर दिया। उन्होंने एक अन्य अज्ञात व्यक्ति का भी जिक्र किया, जिसकी उम्र लगभग 30 से 35 वर्ष बताई गई है और जिसने सफेद टी-शर्ट तथा चश्मा पहन रखा था।
शिकायत में कहा गया है कि जब रोमा बीच-बचाव करने पहुंची तो उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया गया और रास्ते पर ही उसके कपड़े फाड़ दिए गए। इस दौरान अजय की नाक पर भी चोट लगी और खून बहने लगा।
अजय ने पुलिस को बताया कि हमलावर वहां से भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह हिलाल खान को पकड़ लिया और ऑटो रिक्शा से पुलिस स्टेशन लेकर पहुंचे। वहां पुलिस ने आरोपियों की पहचान की पुष्टि की।
पुलिस ने हिलाल खान, फैजान खान, मोहम्मद खान, स्विफ्ट में मौजूद अज्ञात महिला और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ BNS की धारा 74, 79, 115(2), 352, 189(1), 189(2), 190 और 191(2) के तहत मामला दर्ज किया है। साथ ही महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धाराएं 37(1), 37(3) और 135 भी लगाई गई हैं।
फिलहाल पुलिस CNG पंप और आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज की जांच कर रही है ताकि घटना के पूरे क्रम की पुष्टि की जा सके और अन्य शामिल लोगों की पहचान हो सके। घटना के बाद स्थानीय लोगों और सोशल मीडिया पर भी आक्रोश देखा जा रहा है, जहां आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है।
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