2025 के महाकुंभ मेले के दौरान चर्चा में आई ‘वायरल गर्ल’ मोनालिसा के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में सामने आया है कि मोनालिसा नाबालिग है, जिसके बाद उसके पति फारमान खान के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। यह खुलासा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) की जांच के बाद हुआ, जिसकी अगुवाई इसके अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य ने की।
जन्मतिथि से खुला राज, नाबालिग होने की पुष्टि:
जांच के दौरान मध्य प्रदेश के महेश्वर स्थित अस्पताल के रिकॉर्ड में मोनालिसा की जन्मतिथि 30 दिसंबर 2009 दर्ज पाई गई। इसके अनुसार, शादी के समय उसकी उम्र महज 16 साल थी। NCST ने यह भी पुष्टि की कि वह पारधी जनजाति समुदाय से संबंधित है।
जांच में यह भी सामने आया कि मोनालिसा और फारमान खान की शादी केरल में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर कराई गई थी। बताया गया कि जिस मंदिर में विवाह हुआ, वहां केवल आधार कार्ड के आधार पर प्रक्रिया पूरी की गई, जबकि असली उम्र छिपाने के लिए नकली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया।
POCSO और अन्य धाराओं में FIR दर्ज:
मामले के सामने आने के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने POCSO एक्ट, भारतीय न्याय संहिता (BNS) और SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज की है। प्रशासन ने फर्जी दस्तावेजों को रद्द करने के निर्देश भी जारी किए हैं, जो केरल के एक ग्राम पंचायत कार्यालय में पंजीकृत किए गए थे।
NCST ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केरल और मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशकों (DGP) को समन जारी किया है। उन्हें 22 अप्रैल को आयोग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। साथ ही आयोग ने इस केस में हर तीन दिन में प्रगति रिपोर्ट भी मांगी है।
सोशल मीडिया से कानूनी कार्रवाई तक
मोनालिसा का मामला पहले सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, लेकिन अब यह गंभीर कानूनी और आपराधिक जांच का विषय बन चुका है। यह घटना न केवल नाबालिग विवाह और फर्जी दस्तावेजों के दुरुपयोग को उजागर करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि सोशल मीडिया पर चर्चित घटनाओं के पीछे कई बार गंभीर कानूनी उल्लंघन छिपे हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस और संबंधित एजेंसियां मामले की विस्तृत जांच में जुटी हैं।
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