डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज ए.एस. गांधी ने एक मां को उम्रकैद और 25,000 रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है, जिसने अपने पांच साल के बच्चे के पेट और शरीर पर चाकू घोंपकर उसकी हत्या कर दी थी। अगर वह जुर्माना नहीं भरती है, तो उसे 6 महीने और जेल में रहना होगा।
कालपी महेश वढेर (उम्र 47, निवासी हड़पसर) को अपनी बेटी वैष्णवी की हत्या के मामले में सज़ा सुनाई गई है। यह घटना 27 मार्च, 2023 को शाम करीब 7.30 बजे हड़पसर के कालेपदल में दुर्वांकुर सोसाइटी में हुई थी। इस मामले में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रॉसिक्यूटर मकरंद औरंगाबादकर और सुनील हांडे ने सरकार की तरफ से काम किया।
कालपी सोसाइटी के C-106 में किराए के फ्लैट में रह रही थी। शिकायत करने वाली ने कहा है कि उसने अनजान वजहों से अपनी बेटी की हत्या कर दी। हड़पसर पुलिस ने मामले की जांच की और कोर्ट में चार्जशीट फाइल की। कोर्ट ने सुनवाई के बाद उसे सज़ा सुनाई।
उस समय के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर सचिन थोरात ने मामले की जांच की। पुलिस कांस्टेबल संभाजी म्हांगरे ने कोर्ट की कार्रवाई में मदद की।
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