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संजय सिंह 23 साल पुराने मामले में दोषी, कोर्ट ने निकाला गैर जमानती वारंट!

कोर्ट ने सभी दोषियों को 9 अगस्त के पूर्व आत्मसमर्पण के आदेश दिए थे। वहीं अधिवेशन के कारण को देते हुए संजय सिंग ने आदेश को हलके में लेने की बात की जा रही है।

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आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर गैरजमानती वारंट निकल चुका है। उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट से सांसद संजय सिंह समेत 5 अन्य लोगों पर 23 साल पुराने मामले में दोषी पाए जाने पर वारंट निकाला गया है। उत्तरप्रदेश के सुल्तानपुर कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा द्वारा मंगलवार (13 अगस्त )को यह गैरजमानती वारंट निकाला गया है।

वारंट से पहले संजय सिंह समेत अन्य 5 को 23 साल पुराने मामले में दोषी करार देते हुए, 45 दिन की सजा सुनाई गई थी। संजय सिंह के साथ अन्य पांच लोगों में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अनूप सांडा भी शामिल है। कोर्ट ने सभी दोषियों को 9 अगस्त के पूर्व आत्मसमर्पण के आदेश दिए थे। वहीं अधिवेशन के कारण को देते हुए संजय सिंह ने आदेश को हलके में लेने की बात की जा रही है। अब कोर्ट ने संजय सिंह पर गैरजमानती वारंट निकाला है।

दरसल मामला वर्ष 2001 का है, जहां संजय सिंग समेत अनूप सांडा और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट पार्टी के कुछ नेता और कार्यकर्ताओं के साथ महंगाई और बिजली कटौती के लिए किए प्रदर्शन में फ्लाईओवर को ब्लॉक करने और जनजीवन अवरुद्ध करने को लेकर मामला दर्ज किया गया था। जिसपर पिछले वर्ष जनवरी में कोर्ट ने फैसला सुनते हुए 6 लोगों को दोषी करार कर दिया गया।

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