जम्मू की एक स्पेशल NIA कोर्ट ने लश्कर-ए-तैयबा के चीफ और घोषित आतंकवादी हाफिज मोहम्मद सईद के खिलाफ नया गैर-जमानती वारंट जारी किया है। उस पर कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार, फंड और निर्देश देने का आरोप है। जम्मू NIA कोर्ट द्वारा सईद के ख़िलाफ दो महीने से भी कम समय में जारी किया गया यह दूसरा गैर-जमानती वारंट है। वारंट को NIA जम्मू के DIG को भेजा गया है, ताकि कानून के मुताबिक इसे लागू कराया जा सके।
यह वारंट जम्मू-कश्मीर में सक्रिय आतंकवादियों को पर हथियार और दूसरी मदद पहुंचाने से जुड़े मामले की जांच के दौरान जारी किया गया है। इससे पहले, कोर्ट ने जुलाई में पहलगाम आतंकी हमले की जांच के सिलसिले में सईद के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसमें NIA ने उसे मास्टरमाइंड में से एक बताया था।
सईद कश्मीर घाटी में सक्रिय आतंकवादियों को हथियार, पैसे और निर्देश दे रहा है। NIA ने कोर्ट को यह भी बताया कि सईद अभी पाकिस्तान में है और कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए जान-बूझकर गिरफ्तारी से बच रहा है। NIA कोर्ट ने कहा, “आरोपी फरार है और जांच एजेंसी सामान्य तरीके से उसे पेश नहीं करा पाई है, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस अर्जी को मंजूरी दी जाती है।”
हाफिज मुहम्मद सईद, जो ‘गैर-कानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967’ के तहत घोषित आतंकवादी है। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है और पाकिस्तान से काम कर रहा है।
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