कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर समय-समय पर सवाल उठते रहें हैं|इसी मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिकता को लेकर भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने एक याचिका दाखिल किया है|भाजपा कार्यकर्ता ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी भारत के नहीं, बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं|इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है|
इलाहाबाद हाईकोर्ट में राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर एक जनहित याचिका पर सुनवाई हुई|याचिका कर्त्ता ने कोर्ट से मांग की है कि राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर सीबीआई जांच कराई जाए|याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एएसजी सूर्यभान पांडेय को निर्देश देते हुए कहा कि वो इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें|
बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नागरिकता को लेकर कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की है| जून में रायबरेली लोकसभा से इलेक्शन को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ में 3 महीने पहले ये जनहित याचिका दायर की गई थी. इसमें कहा गया है कि राहुल गांधी भारत के नहीं बल्कि ब्रिटेन के नागरिक हैं. इसके आधार पर राहुल गांधी के उम्मीदवारी का नामांकन रद्द करने की मांग की गई थी| जुलाई में इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था|
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि याचिका कर्ता पहले तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है| इस पर याची ने कहा कि उसके पास पर्याप्त सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटेन के नागरिक हैं|साथ ही याचिकाकर्ता ने बताया कि सक्षम प्राधिकारी के पास दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया है|
मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से की गई शिकायत पर एक्शन का ब्योरा मांगा है| इसके साथ ही अदालत ने कहा कि कोई भी फैसला लेने से पहले वो एक बार भारत सरकार के फैसले को जानना चाहेंगे, कि उन्होंने इस शिकायत पर क्या और किस तरह का एक्शन लिया है| मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को की जाएगी|
अब देखना होगा कि भारत सरकार की ओर से केंद्रीय गृह मंत्रालय राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर क्या निर्णय लेता है|और अगली सुनवाई यानि 30 सितंबर को इलाहाबाद कोर्ट नागरिकता मामले में दायर की गयी याचिका को लेकर क्या फैसला सुनाता है|
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