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Thursday, May 9, 2024
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सूचना के अधिकार के तहत चुनावी बांड की जानकारी देने से एसबीआई का इनकार ?

भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत चुनाव आयोग को दिए गए चुनावी बांड की जानकारी देने से इनकार कर दिया है|हालांकि यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन बैंक ने इसे आरटीआई के तहत देने से इनकार कर दिया है|

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भारतीय स्टेट बैंक ने सूचना के अधिकार के तहत चुनाव आयोग को दिए गए चुनावी बांड की जानकारी देने से इनकार कर दिया है|हालांकि यह जानकारी चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, लेकिन बैंक ने इसे आरटीआई के तहत देने से इनकार कर दिया है| बैंक ने कहा है कि यह निजी जानकारी है|

सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को चुनावी बांड की योजना को असंवैधानिक और मनमाना बताते हुए भारतीय स्टेट बैंक को 12 अप्रैल, 2019 से बैंक से खरीदे गए और उसके बाद पार्टियों द्वारा भुनाए गए चुनावी बांड का विवरण चुनाव आयोग को सौंपने का आदेश दिया था। चुनाव आयोग को उन विवरणों को सार्वजनिक करना चाहिए। इसके मुताबिक, एसबीआई ने यह जानकारी चुनाव आयोग को दे दी है और चुनाव आयोग ने इसकी जानकारी अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित कर दी है|

एसबीआई ने आरटीआई के तहत मांगी गई जानकारी चुनाव आयोग को देने से इनकार कर दिया है| साथ ही बैंक ने कहा है कि यह जानकारी आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर देख सकते हैं|आरटीआई कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने 13 मार्च को डिजिटल फॉर्म में चुनावी बांड का विवरण मांगने के लिए एसबीआई में आवेदन किया था। बैंक ने पहले ही यही ब्योरा चुनाव आयोग को दे दिया है|

हालांकि, उसने सूचना के अधिकार के तहत ये ब्योरा देने से इनकार कर दिया है। बैंक ने आरटीआई अधिनियम के तहत छूट की धारा 8 (1) (ई) और 8 (1) (जे) का हवाला देते हुए यह जानकारी देने से इनकार कर दिया है।

एसबीआई के उप महाप्रबंधक ने इस मामले में दिए गए जवाब में कहा है कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी में खरीदारों और राजनीतिक दलों का विवरण शामिल है. इसलिए इस जानकारी का खुलासा नहीं किया जा सकता. क्योंकि ये विश्वसनीयता का सवाल है|एसबीआई के उप महाप्रबंधक ने दो धाराओं, धारा 8(1)(ई) और 8(1)(जे) का भी हवाला दिया है।

इस बीच, सूचना का अधिकार कार्यकर्ता लोकेश बत्रा ने पीटीआई को बताया कि ‘एसबीआई’ ने चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इस पर बत्रा ने हैरानी जताई|

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