गुजरात दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका को ख़ारिज किया   

तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को एसआईटी की रिपोर्ट ने दिया था क्लीनचिट

गुजरात दंगा: सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका को ख़ारिज किया   
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में गुजरात में हुए दंगे में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट देने वाली एसआईटी की रिपोर्ट के खिलाफ दायर की गई याचिका को ख़ारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट को सही माना है। यह याचिका जाकिया जाफरी द्वारा दायर की गई थी। बताते चलें कि जाकिया जाफरी कांग्रेस के नेता एहसान जाफरी की पत्नी हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2021 को इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। तीन जजों की बेंच ने इस फैसले को सुनाया। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी  और के प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दी है।  गौरतलब है कि 2002 में गुजरात में हुए दंगे के दौरान जाकिया जाफरी के पति एहसान जाफरी को दंगाई भीड़ ने मार डाला था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित जांच तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीनचिट थी। जिसके बाद एहसान ने इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया था। हालांकि यहां भी कोर्ट जाकिया जाफरी की याचिका को ख़ारिज कर दिया था। जिसके बाद जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।जाकिया जाफरी ने यह याचिका 2018 में दायर की। वहीं, एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट में तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी सहित 64 लोगों को क्लीन चिट दी गई थी। जिसके खिलाफ जाकिया जाफरी ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी।

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