बकरी देकर ईसाई बनाने का आरोप, विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध तो बरसा रहें थे पत्थर!

फ़िलहाल पुलिस ने इन सभी नामजदों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302 और 125 के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कारवाई की जानकारी दी है।

बकरी देकर ईसाई बनाने का आरोप, विश्व हिंदू परिषद ने किया विरोध तो बरसा रहें थे पत्थर!

Accusation of converting people into Christians by giving them goats, Vishwa Hindu Parishad protested but they were pelting stones!

ईसाई मिशनरियां द्वारा भारतभर में विशेषकर गांव के इलाकों में लोगों को बहला फुसला कर या लालच देकर ईसाई बनवाने के मामले लगातार समाने आते है। दरम्यान उत्तर प्रदेश में इस तरीके से लोगों का धर्मांतरण रोकने के लिए सख्त कानून है। लेकिन फीर भी महाकुंभ के पावन प्रयागराज से ऐसा ही चौकाने वाला मामला समने आया है।

दरसल मामला प्रयागराज जिले के थानाक्षेत्र सरायइनायत का है, जहां रविवार (30 सितंबर) को विश्व हिन्दू परिषद के कार्यकर्ताओं ने सामूहिक तौर पर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार, रविवार को दोपहर लगभग 12 बजे गाँव सरपतीपुर में चंगाई सभा के नाम पर लोगों का जमावड़ा किया गया। इसी जमावड़े में कुछ लोगों द्वारा ईसाइयों को अच्छा और हिन्दुओं को बुरा भला कहा जा रहा था।  हिन्दू देवी-देवताओं के बारे में भी अभद्र टिप्पणियाँ की जा रही थीं। ईसाई मिशनरी दावा कर रहे थे कि ईसाई बनने के बाद तमाम रोगों से छुटकारा मिल जाता है। साथ ही लोगों का धर्म बदलने पर बकरी देने का वादा किया गया था।

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मामले की जानकारी पाते ही गाँव में हिन्दू संगठन से जुड़े सदस्य पहुँचे। हिन्दू संगठन के सदस्यों और ग्रामीणों द्वारा रोके जाने पर इन सभी ने अपने 10 अज्ञात साथियों के साथ पत्थरबाजी शुरू कर दी। मामले की सूचना पाते ही पुलिस फ़ौरन मौके पर पहुँची। ग्रामीणों ने पुलिस उनको बताया कि वहाँ पर सामूहिक धर्मान्तरण की तैयारी चल रही है। आरोपियों में इस करतूत के मास्टरमाइंड अशोक कुमार, मदन बिन्द, डॉ मुन्ना लाल निगम और सूरज कुमार वर्मा का नाम लिया गया है।

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दरम्यान सुदर्शन न्यूज़ द्वारा ट्विट से इसकी जानकारी दी गई, वायरल वीडिओ में पुलिस इन आरोपियों पर कोई कारवाई न करने के आरोप लगाते हुए देखा जा सकता है। फ़िलहाल पुलिस ने इन सभी नामजदों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 302 और 125 के साथ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम के तहत कारवाई की जानकारी दी है।

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