ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में एक और प्रार्थना पत्र दाखिल

याचिकाकर्ता ने सर्वे के दायरे में ली जाने वाली इमारतों को कुरेद-कुरेद कर दिखाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत ने खोदने या कुरेदने का कोई आदेश नहीं दिया था और वह शुक्रवार को हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं| 

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में एक और प्रार्थना पत्र दाखिल

ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में मस्जिद पक्ष के वकील ने कहा कि एडवोकेट कमिश्नर ने अदालत के सामने अपनी बात रखी है|  उनकी एक नई एप्लीकेशन भी आई है, जिसको पढ़ने के बाद उसका काउंटर दाखिल किया जाएगा| अदालत ने कल का समय दिया है, लेकिन उसको पढ़ने में वक्त लगेगा|

दरअसल, कोर्ट ने सोमवार को मस्जिद पक्ष के वकील ने एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पर उठाए गए सवाल को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई की|याचिका में एडवोकेट कमिश्नर बदलने की मांग की गई है|याचिकाकर्ता ने सर्वे के दायरे में ली जाने वाली इमारतों को कुरेद-कुरेद कर दिखाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अदालत ने खोदने या कुरेदने का कोई आदेश नहीं दिया था और वह शुक्रवार को हुई कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं|

गौरतलब है कि विश्व वैदिक सनातन संघ के पदाधिकारी जितेन्द्र सिंह विसेन के नेतृत्व में राखी सिंह तथा अन्य ने अगस्त 2021 में अदालत में एक वाद दायर कर श्रंगार गौरी के नियमित दर्शन,पूजन और अन्य देवी-देवताओं के विग्रहों की सुरक्षा की मांग की थी|

सिविल जज (जूनियर डिवीजन) रवि कुमार दिवाकर की अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद गत 26 अप्रैल को अजय कुमार मिश्रा को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त कर ज्ञानवापी परिसर का वीडियोग्राफी-सर्वे करके 10 मई को अपनी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था|

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