सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को बड़ी राहत दी है। अदालत ने नूपुर शर्मा को सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तारी पर लगा दी है। नूपुर शर्मा ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने और पैगंबर साहब पर की गई टिप्पणी पर दर्ज की गई केसों को एक जगह स्थानांतरण करने वाली याचिका दायर की थी। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की।
शीर्ष अदालत ने दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज केसों स्थानांतरित करने या रद्द करने की याचिका का जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा है कि नूपुर शर्मा पर दर्ज केसों एक स्थान पर क्यों न स्थानांतरण किया जाए। वहीं कोर्ट ने नूपुर शर्मा को राहत देते हुए गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। इस मामले में अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम अपने पिछले आदेश में संशोधन करते हैं। हम यह नहीं चाहते कि आप को हर अदालत में जाना हो। नूपुर शर्मा द्वारा दाखिल याचिका में कहा गया है कि उनके खिलाफ अन्य स्थानों पर नौ एफआईआर दर्ज की गई है। उन सभी केसों को एक स्थान पर स्थानांतरण किया जाए। इस दौरान नूपुर शर्मा के वकील ने कहा कि नूपुर शर्मा को जान से मारने की धमकी दी जा रही है।
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