बीरभूम हिंसा: ममता को झटका, अब CBI करेगी जांच, हाई कोर्ट का आदेश 

बीरभूम हिंसा: ममता को झटका, अब CBI करेगी जांच, हाई कोर्ट का आदेश 

बीरभूम आगजनी मामले की जांच अब सीबीआई करेगी। इस संबंध का आदेश कोलकाता हाई कोर्ट ने दिए हैं। पहले हाई कोर्ट ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने से इंकार कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि पहले राज्य सरकार को जांच का मौका मिलना चाहिए। मालूम हो कि बंगाल में हिंसा के बाद हाई कोर्ट इस मामले पर स्वयं संज्ञान लिया था। अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। जबकि ममता बनर्जी ने राज्य में अवैध हथियारों और गोला बारूद को जब्त करने का निर्देश दिया है।

ममता बनर्जी के आदेश से यह लगता है कि राज्य सभी के जानकारी में अवैध हथियारों का कारोबार हो रहा था। लेकिन, टीएमसी ने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इन लोगों पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। अब जब यह मामला पूरे देश में चर्चा का विषय बना है तो ममता इस पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं।

बता दें कि बीरभूम जिले रामपुरहाट में टीएमसी नेता ही हत्या के बाद हिंसा भड़क गई थी और घर में आग लगा दी गई थी जिसमें तीन महिलाओं और दो बच्चों सहित आठ लोगों की मौत हो  गई थी। अब तक इस मामले में 20 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। जिसमें मांग की गई है कि इस मामले की जांच एक पूर्व रिटायर जज की अध्यक्षता में गठित एसआईटी द्वारा कराई जाए। याचिका में कहा गया है कि  इस केस की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराई जाए।सुप्रीम कोर्ट में  यह याचिका हिन्दू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दायर की है।

वहीं , दूसरी ओर ममता बनर्जी ने राज्यभर  में छापेमारी कर अवैध हथियार और अन्य घातक विस्फोटक को जब्त करने का आदेश दिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी है, जिसकी निगरानी डीआईजी करेंगे। पश्चिम बंगाल पुलिस ने पूरे राज्य में अवैध हथियार और गोला-बारूद की तलाशी और जब्ती के लिए अभियान शुरू किया है। ममता बनर्जी ने सभी डीआईजी और एसपी को 10 दिनों तक तलाशी अभियान चलाने और हथियार और गोला बारूद जब्त करने का निर्देश दिया है।

ये भी पढ़ें 

भगवा झंडे वाली शिवसेना के राज में महिलाओं के भगवा शॉल पर आपत्ति

आयुष की प्रतिभा के कायल हुए PM मोदी, कहा- ‘यह अविस्मरणीय क्षण’   

Exit mobile version