यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण की आज कोर्ट में हुई पेशी, मिली दो दिनों की अंतरिम जमानत

अदालत 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी।

यौन उत्पीड़न मामले में बृजभूषण की आज कोर्ट में हुई पेशी, मिली दो दिनों की अंतरिम जमानत

महिला पहलवानों से यौन उत्पीड़न के मामले में कई विवादों का सामना कर चुके भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह की मंगलवार (18 जुलाई) को कोर्ट में पेशी हुई। सुनवाई शुरू होने के कुछ देर बाद ही अंतरिम जमानत पर फैसला आ गया। अदालत ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह और सह-आरोपी विनोद तोमर को दो दिन के लिए राहत दी है। दोनों को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है।

अब अदालत 20 जुलाई को दोपहर 12.30 बजे इस मामले की सुनवाई करेगी, जहां नियमित जमानत पर सुनवाई हो सकती है। वहीं मंगलवार को पेशी से पहले अदालत में कड़ी सुरक्षा की गई थी। बृजभूषण की ओर से वकील एपी सिंह, राजीव मोहन ने दलील दी जबकि दिल्ली पुलिस की ओर से अतुल श्रीवास्तव ने पक्ष रखा।

बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली पुलिस की तरफ से 1599 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में करीब 6 महिला पहलवानों के आधार पर बृजभूषण सिंह पर आरोप तय किए थे। पुलिस ने बृजभूषण पर धारा 354, 354-A, 354 D के तहत मामला दर्ज किया था। जबकि सह आरोपी विनोद तोमर के खिलाफ IPC की धारा 109, 354, 354 (A), 506 के तहत आरोप लगाए गए हैं।

ये भी देखें

PM मोदी का विपक्ष पर बड़ा हमला, कहा “यह कट्टर भ्रष्टाचारी सम्मेलन”   

चिराग की NDA में हुई वापसी, बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री ने किया स्वागत

पुंछ के सिंधरा इलाके में सुरक्षाबलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया

मोबाइल फोन की बैटरी में ब्लास्ट के चलते एयर इंडिया फ्लाइट की हुई इमरजेंसी लैंडिंग

Exit mobile version