भाजपा और जदयू गठबंधन में मंत्री रहे शाहनवाज हुसैन पर जनवरी 2018 में, दिल्ली की एक महिला ने निचली अदालत में याचिका दायर की और हुसैन के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज करने की मांग की। महिला ने आरोप लगाया था कि शाहनवाज हुसैन ने उसके साथ दुष्कर्म किया और छतरपुर फार्म हाउस में जान से मारने की धमकी दी। निचली अदालत ने भी अपने फैसले में पुलिस की दलील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि महिला की शिकायत संज्ञेय अपराध है।
दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने कुछ साल पहले एक महिला की शिकायत पर पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया है| जज ने कहा है कि पुलिस इस मामले में महिला की ओर से पेश की गई शिकायत पर केस दर्ज करने से अपना पल्ला झाड़ रही है| साथ ही पुलिस द्वारा निचली अदालत में जमा की गई रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट भी पेश नहीं की थी।
शाहनवाज हुसैन बिहार से विधान परिषद के विधायक हैं। वह बिहार में जदयू-भाजपा गठबंधन सरकार में मंत्री भी थे। वह तीन बार सांसद भी रह चुके हैं। 1999 में वह किशनगंज से सांसद बने। हालांकि 2004 में उन्हें इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा था।
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