नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर ट्विटर से जवाब मांगा है। दिल्ली में एक नौ वर्षीय बच्ची की कथित तौर पर रेप के बाद हत्या कर दी गई थी। इसके बाद राहुल गांधी पीड़िता के परिवार से मिलकर उनकी पहचान उजागर कर दी थी।
इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने जनहित याचिका पर राहुल गांधी और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह केवल ट्विटर को नोटिस जारी कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि हम अन्य जिम्मेदारों को नोटिस जारी नहीं कर रहे हैं। केवल प्रतिवादी संख्या-4 (ट्विटर) को नोटिस जारी कर रहे हैं।
पीठ ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी। ट्विटर का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता साजन पूवैया ने अदालत को बताया कि राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट निलंबित कर दिया गया था और विचाराधीन ट्वीट को हटा दिया गया था। बता दें राहुल गांधी नाबालिग के परिवार से मिलने के बाद पीड़ित परिवार की पहचान ट्विटर पर उजागर कर दी थी। जिस पर बीजेपी सहित अन्य संगठनों ने विरोध जताया था। इसके बाद ट्विटर राहुल गांधी का ट्विटर अस्थाई रूप से बंद कर दिया था।