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Saturday, September 21, 2024
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श्रद्धा मर्डर केस: क्या सीबीआई को सौंपी जाएगी जांच ? 

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले को किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपे जाने का निर्देश नहीं देगी।

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दिल्ली हाई कोर्ट ने श्रद्धा वॉकर हत्याकांड की जांच दिल्ली पुलिस द्वारा केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को सौंपे जाने संबंधी याचिका को खारिज कर दिया है| आज हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपने की दिल्ली पुलिस की मांग उचित नहीं है|

याचिका पर आज न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई हुई। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के काम पर संतोष जताया। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वह मामले को किसी अन्य जांच एजेंसी को सौंपे जाने का निर्देश नहीं देगी।

जिस जगह पर जांच चल रही है, वहां भारी मात्रा में मीडिया और आम जनता का आना-जाना लगा रहता है। इसलिए सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका है, याचिका में दलील दी गई थी कि केस को पुलिस के बजाय सीबीआई को सौंपे जाने की मांग की गई है। इस दलील का विरोध करते हुए दिल्ली पुलिस ने अपना पक्ष कोर्ट के सामने पेश किया। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि 80 प्रतिशत​​ जांच पूरी हो चुकी है|​ ​दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया​ कि वरिष्ठ अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं।

​आरोपी ​आफताब​ ​साकेत स्थित कोर्ट के सामने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में शामिल हुआ|​​ इस सुनवाई के दौरान आफताब की पुलिस हिरासत चार दिन बढ़ा दी गई है। आफताब की पांच दिन की पुलिस हिरासत आज खत्म हो रही थी। इससे पहले आज एक बार फिर इसमें चार दिन की बढ़ोतरी की गई थी।

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