देश में इन दिनों धर्मांतरण के काफी मामले सामने आ रहे हैं। लव जिहाद के बढ़ते मामलों को लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। दरअसल, उत्तर प्रदेश में 2021 से अप्रैल 2023 तक 427 मामले लव जिहाद के मामले दर्ज हुए हैं। धर्मांतरण कानून को लेकर अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है।
नाबालिगों के धर्मांतरण के मामले में अब तक 65 मामले दर्ज हो चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले बरेली जनपद में अब तक दर्ज हुए है। योगी सरकार प्रदेश में लगातार धर्मांतरण को लेकर सख्ती के साथ पेश आ रही है। प्रदेश में 27 नवंबर, 2020 से गैर कानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध कानून लागू किया गया है।
यूपी में धर्मांतरण कानून के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को अपराध की गंभीरता के आधार पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। कानून में जुर्माने की राशि 15 हजार से 50 हजार तक है। जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर न्यूनतम 15 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एक से पांच साल की कैद का प्रावधान है।
राज्य में सूबे की सल्तनत द्वारा लागू सख्त कानूनों का ही नतीजा है कि, जिसके चलते पकड़े गए आरोपियों में से 185 मामलों में तो खुद आरोपी ही कबूल चुके हैं कि, उन्होंने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का धंधा कर रखा था। यूपी में यह भी कानून है कि अंतर्रजातीय या अंतर-धर्म विवाह करने वाले जोड़ों को, शादी करने से 2 महीने पहले जिला मजिस्ट्रेट की कोर्ट को लिखित में सूचित करना होगा।
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