नई दिल्ली। कोरोना टीकों की खरीद से राज्यों को राहत देने के साथ ही केंद्र सरकार ने अब वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। इसके तहत कोरोना टीकों के आवंटन से लेकर अन्य कई चीजों को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक राज्यों को उनकी आबादी, कोरोना संक्रमण के प्रसार और वैक्सीनेशन की गति के हिसाब से टीके आवंटित किए जाएंगे। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि टीकों की बर्बादी यदि होती है तो वैक्सीन के आवंटन में उसका पड़ सकता है।
केंद्र की ओर से जारी यह नई गाइडलाइन 21 जून से लागू होने वाली है। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि निजी अस्पतालों में लगने वाले कोरोना टीकों के दाम कंपनियों की ओर से तय किए जाएंगे। इसके अलावा राज्यों को छूट दी गई है कि 18 साल से अधिक आयु वाले लोगों के टीकाकरण के प्रायॉरिटी ग्रुप वे अपने अनुसार तय कर सकते हैं। नई गाइडलाइंस के तहत केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिए जाने वाले टीकों की अडवांस में जानकारी दी जाएगी। इसके बाद राज्यों को जिला प्रशासन को यह जानकारी देनी होगी। यही नहीं किस जिले के लिए कितने टीके आवंटित हुए हैं, इसका ब्योरा भी देना होगा।