वाराणसी ज्ञानवापी परिसर का ASI सर्वे होगा की नहीं, अब इस मामले पर 3 अगस्त को फैसला आएगा। तब तक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ASI के सभी सर्वे पर रोक लगा दिया है। मुस्लिम पक्ष इसके खिलाफ है। इस मामले पर कोर्ट ने गुरुवार को भी सुनवाई की। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ASI सर्वे से ज्ञानवापी परिसर में स्थित संरचना को नुकसान हो सकता है।
सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि मान्यूमेंट संरक्षण के लिए 1871 में एसआईटी गठित की गई थी जो पुरातत्व अवशेष की देखरेख करती है। जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जिला कोर्ट ने जी मामले की सुनवाई की वह केस सुनवाई योग्य है ही नहीं है और यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। वहीं हिन्दू पक्ष के वकील ने कहा कि मंदिर सीआईएसएफ की सुरक्षा में है। वही, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हमारा काम कानून व्यवस्था को बनाये रखना है।
बता दें कि 21 जुलाई को वाराणसी कोर्ट ने हिन्दू पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए ज्ञानवापी परिसर का ASI द्वारा सर्वे किये जाने का आदेश दिया था। जिसके बाद मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया. जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए 26 जुलाई तक ASI के सर्वे पर रोक लगा दिया था और मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट जाने की सलाह दिया था।
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