30.2 C
Mumbai
Sunday, June 21, 2026
होमदेश दुनियाED डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने पर SC राजी, केंद्र ने दी यह...

ED डायरेक्टर का कार्यकाल बढ़ाने पर SC राजी, केंद्र ने दी यह दलील  

सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। 

Google News Follow

Related

केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट (एससी) ने बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर तक संजय मिश्रा को ईडी का डायरेक्टर पद पर बने रहने की अनुमति दे दी है। हालांकि, केंद्र ने कोर्ट से 15 अक्टूबर तक के लिए मंज़ूरी मांगी थी। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ईडी निदेशक का कार्यकाल व्यापक सार्वजनिक और राष्ट्र हित में कार्यकाल बढ़ाया गया है। बता दें कि शीर्ष कोर्ट के पहले आदेश के अनुसार संजय मिश्रा 15 जुलाई को कार्यमुक्त होना था। जिसे अब बड़ा दिया गया है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि क्या पूरा विभाग अक्षम अधिकारियों से भरा पड़ा है ” इसके जवाब में केंद्र ने कहा कि एफएटीएफ यानी वित्तीय कार्रवाई बल की समीक्षा को देखते हुए ईडी  के नेतृत्व में निरंतरता की सख्त आवश्यकता है। केंद्र ने कहा कि संजय मिश्रा की नहीं बल्कि ईडी नेतृत्व की निरंतरता की जरूरत है, साथ ही केंद्र ने कहा कि कुछ देश चाहते हैं कि भारत एफएटीएफ की संदिग्ध सूची में आ जाए। इसलिए यह जरूरी हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय के नेतृत्व में निरंतरता बनी रहे।
 गौरतलब है कि संजय मिश्रा के कार्यकाल को आगे बढ़ाये जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध बताया था। केंद्र ने इसके बाद एफएटीएफ की समीक्षा को जारी रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। केंद्र ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की थी। जिस पर सुनवाई करते हुए शीर्ष कोर्ट ने संजय मिश्रा के कार्यकाल को 15 सितंबर तक बढ़ाने की अनुमति दे दी।
ये भी पढ़ें

विपक्ष के “INDIA” को PM मोदी ने धोया, QUIT INDIA का दिया नारा

सांगली, कोल्हापुर में बाढ़ ​की​ स्थिति :​ अलमाटी ​बांध​ खोला गया!

बिजली की दुर्दशा पर बवाल, बिहार में पुलिस की फायरिंग में 2 युवकों की मौत        

National Stock Exchange

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

Star Housing Finance Limited

हमें फॉलो करें

151,307फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
316,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें