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Gyanvapi case: मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका, हाई कोर्ट ने याचिका की ख़ारिज 

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की गई याचिका को ख़ारिज कर दी। कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना  के खिलाफ याचिका दायर की थी।    

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वाराणसी के ज्ञानवापी मामले में बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर की गई याचिका को ख़ारिज कर दी। कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा अर्चना  के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.जिसको अदालत ने ख़ारिज कर दी।
गौरतलब है कि कोर्ट ने इस मामले की बहस पूरी होने के बाद 23 दिसंबर 2022 को फैसले को सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के निर्णय को चुनौती दी थी।

श्रृंगार गौरी केस में हिन्दू पक्ष की राखी सिंह और अन्य नौ लोगों ने वाराणसी की कोर्ट में सिविल सुइट दाखिल किया था। इस मामले में कमेटी की याचिका खारिज होने पर कमेटी ने  इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया था। जिसमें कमेटी ने जिला कोर्ट द्वारा 12 सितंबर को आये फैसले को चुनौती दी थी।

गौरतलब है कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एक हिस्से में श्रृंगार गौरी का मंदिर स्थित है। जहां केवल नवरात्र में ही महिलाओं द्वारा पूजा पाठ की  अनुमति थी। हिन्दू पक्ष ने इस स्थान पर नियमित पूजा पाठ के लिए जिला कोर्ट में याचिका  दायर की थी। जिसको रोकने की मांग को लेकर कमेटी ने याचिका दायर की थी। जिसमें मुस्लिम पक्ष ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ़ वर्शिप एक्ट 1999 के उपबंधों के अनुसार कोर्ट को इस मामले में सुनवाई का अधिकार नहीं है।

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