मोदी सरनेम केस: सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब   

मोदी सरनेम केस: सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को किया तलब   

file photo

सूरत। एक चुनावी सभा में  मोदी सरनेम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में सूरत कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को तलब किया है। सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को 29 अक्टूबर को पेश होने का आदेश दिया है। सूरत कोर्ट में इससे पहले भी कई बार राहुल गांधी पेश हो चुके हैं। पिछली बार हुई पेशी में जज ने राहुल गांधी से सवाल किया था कि क्या उन्हें अपना गुनाह कबूल है।

इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया था कि उन्हें गुनाह कबूल नहीं है। गांधी के वकील किरीट पानवाला ने कहा, ‘अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को दो नए गवाहों के बयानों पर अपना बयान दर्ज कराने के लिए 29 अक्तूबर को पेश होने का मौखिक तौर पर निर्देश दिया। वह उस दिन अदालत में दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे के बीच पेश हो सकते हैं।’ 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी सभी का सरनेम कॉमन क्यों है।
उन्होंने आगे कहा था कि सभी चोरों का सरनेम मोदी ही क्यों होता है? गांधी के अदालत में आखिरी बार पेश होने के बाद से दो और गवाहों कर्नाटक के कोलार में तत्कालीन निर्वाचन अधिकारी और भाषण रिकॉर्ड करने वाले निर्वाचन आयोग के वीडियो रिकॉर्डर ने बयान दर्ज कराए हैं। बता दें कि 2019 में राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर एक टिप्पणी की थी जिस पर गुजरात के बीजेपी नेता और विधायक पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था।

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