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पंजीयन एवं स्टांप शुल्क विभाग​: अभय योजना लागू होने पर राज्य सरकार ​होगी​ मालामाल​ ​!

1980 से 2020 तक की अवधि में करीब दो लाख 34 हजार मामलों में डिफॉल्ट स्टांप ड्यूटी की वसूली नहीं हो पाई है​|​इस योजना से राज्य सरकार को करीब दो हजार करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है​|​ यह योजना दो चरणों में 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 और 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक लागू की जाएगी। योजना का वास्तविक क्रियान्वयन शीघ्र होगा।

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संपत्ति खरीद और बिक्री लेनदेन में स्टांप शुल्क और जुर्माना के कम भुगतान पर जुर्माना माफ करने या कम करने के लिए अभय योजना शुरू की गई है। इस योजना से राज्य सरकार को करीब दो हजार करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है|इसलिए इस एक योजना से राज्य सरकार को मालामाल होने जा रही है|

राज्य में निर्माण पर गलत या अपर्याप्त स्टांप शुल्क के भुगतान पर जुर्माने का प्रावधान है। हालांकि, 1980 से 2020 तक की अवधि में करीब दो लाख 34 हजार मामलों में डिफॉल्ट स्टांप ड्यूटी की वसूली नहीं हो पाई है|इस योजना से राज्य सरकार को करीब दो हजार करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है|यह योजना दो चरणों में 1 दिसंबर 2023 से 31 जनवरी 2024 और 1 फरवरी से 31 मार्च 2024 तक लागू की जाएगी। योजना का वास्तविक क्रियान्वयन शीघ्र होगा।

जीएसटी के बाद, पंजीकरण और स्टांप शुल्क विभाग को राज्य सरकार के लिए सबसे अधिक राजस्व उत्पन्न करने वाले खाते के रूप में मान्यता दी गई है। गलत या कम स्टांप शुल्क चुकाने वालों को नोटिस भेजने के बावजूद शुल्क वसूल नहीं किया गया है। जुर्माने की रकम स्टांप ड्यूटी से भी ज्यादा है|चूँकि ये मामले 1980 के दशक के हैं, इसलिए इन लेनदेन में कई लोगों की मृत्यु हो गई है, कुछ ने संपत्ति बेचने के बाद अपना पता बदल लिया है।

इसलिए राशि वसूल नहीं होने पर पंजीयन एवं स्टांप शुल्क विभाग ने अभय योजना लागू करने के लिए जुलाई माह में राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा था|इसी के तहत राज्य कैबिनेट की बैठक में इस योजना को लागू करने का निर्णय लिया गया है|इस योजना के तहत गलत या कम भुगतान वाली स्टांप ड्यूटी पर जुर्माना माफ या कम किया जाएगा।

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