30 C
Mumbai
Sunday, November 24, 2024
होमदेश दुनियासुप्रीम कोर्ट से बीजेपी विधायक नितेश राणे को राहत, गिरफ्तारी पर रोक...

सुप्रीम कोर्ट से बीजेपी विधायक नितेश राणे को राहत, गिरफ्तारी पर रोक  

Google News Follow

Related

सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी विधायक नितेश राणे को पुलिस हत्या की कोशिश के मामले में गिरफ्तारी से राहत दी है। कोर्ट ने राणे को दस दिन तक गिरफ्तार नहीं करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि पहले आप आत्मसमर्पण करें उसके बाद जमानत याचिका दायर करें।

इससे पहले  नितेश राणे को बम्बई हाई कोर्ट ने पुलिस के हत्या मामले में अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था। जिसके बाद नितेश राणे ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नितेश राणे को जमानत के लिए निचली अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया है।
बता दें कि नितेश राणे सिंधुदुर्ग जिले के कंकावली सीट से बीजेपी के विधायक हैं। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटा नितेश राणे पर एक व्यक्ति पर हमले के आरोपी हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने से पहले बॉम्बे हाई कोर्ट जमानत याचिका दायर की थी लेकिन, हाई कोर्ट ने जमानत देने से इंकार कर दिया था,जिसके बाद नितेश राणे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।  उन्होंने अपनी याचिका में कहा है कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। राजनीति द्वेष के कारण उन्हें निशाना बनाया गया है।
ये भी पढ़ें 

 

संतोष आरएन सिंह बने उत्तर भारतीय संघ के अध्यक्ष

दिल्ली में महिला का अपहरण कर गैंगरेप, चार आरोपी गिरफ्तार  

लेखक से अधिक

कोई जवाब दें

कृपया अपनी टिप्पणी दर्ज करें!
कृपया अपना नाम यहाँ दर्ज करें

The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

हमें फॉलो करें

98,296फैंसलाइक करें
526फॉलोवरफॉलो करें
195,000सब्सक्राइबर्ससब्सक्राइब करें

अन्य लेटेस्ट खबरें