याचिकाकर्ताओं की दलील और कोर्ट की टिप्पणी: यह मामला पत्रकार शशिकांत गोयल और अमरकांत सिंह चौहान द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि रेत माफिया पर रिपोर्टिंग करने के कारण पुलिस थाने में उनके साथ मारपीट की गई। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने अदालत से गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया।
इस पर न्यायमूर्ति संजय करोल और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा, “दूसरे पक्ष को भी जवाब देने दीजिए। राज्य सरकार को तथ्य रखने का अवसर दिया जाना चाहिए।” इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार को नोटिस जारी किया और अगली सुनवाई की तारीख 9 जून 2025 निर्धारित की।
पत्रकार अमरकांत को दिल्ली हाईकोर्ट से मिली सुरक्षा: इससे पहले 28 मई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने पत्रकार अमरकांत चौहान को दो महीने की सुरक्षा प्रदान करने का आदेश दिया था।
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