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SC ने हिंदुत्व शब्द को बदलने की मांग की याचिका को किया खारिज, जताई नाराजगी!

इस याचिका में 'हिंदुत्व' शब्द को बदलने की मांग की गई थी|

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सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर कर हिंदुत्व शब्द को बदलने की मांग की गई है|इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई|इस याचिका में ‘हिंदुत्व’ शब्द को बदलने की मांग की गई थी|यह याचिका डॉ.एस.एन.कुंद्रा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी|इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने नाराजगी जताई|

इस याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी अहम टिप्पणी की|हिंदुत्व शब्द की जगह भारतीय संविधान शब्द का इस्तेमाल करने की मांग वाली याचिका डॉ. एस.एन. कुंद्रा ने दाखिल किया|चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया|सोमवार (21 अक्टूबर) को चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच के सामने सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ने याचिकाकर्ता की दलील पर नाराजगी जताई|साथ ही मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मिश्रा की पीठ ने याचिका खारिज कर दी|इस दौरान कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की|

इस दौरान चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, ”यह पूरी तरह से प्रक्रिया का दुरुपयोग है| हम इस पर विचार नहीं करेंगे”, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने कहा। इस बीच हिंदुस्तान टाइम्स ने लाइव लॉ के हवाले से इस संबंध में खबर दी है| इस बीच दिल्ली के विकासपुरी निवासी एसएन कुंद्रा ने यह जनहित याचिका दायर की है| हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात सुनने से इनकार कर दिया|

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