सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को अदालत की अवमानना से जुड़े मामले में सजा सुनाई है। सजा के तौर पर विजय माल्या को चार महीने की कैद और दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। जुर्माना नहीं चुकाने पर माल्या को दो माह अतिरिक्त सजा होगी। इतना ही नहीं,माल्या को विदेश में ट्रांसफर किये गए 40 मिलियन डॉलर को चार सप्ताह में चुकाने को कहा गया है।
शीर्ष अदालत की तीन जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि माल्या द्वारा विदेश में ट्रांसफर किये 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर को 8 प्रतिशत ब्याज के साथ अधिकारियों द्वारा वसूली की जानी चाहिए।
अदालत ने कहा कि उन्होंने कोई पछतावा नहीं दिखाया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि अगर माल्या जुर्माना समय पर जमा नहीं करता है तो उसे दो महीने और कारावास सजा भुगतनी पड़ेगी। गौरतलब है कि शराब कारोबारी पर माल्या की किंगफिशर एयरलाइंस से जुड़े 9,000 करोड़ रुपये से अधिक का बैंक लोन नहीं चुकाने का आरोप है।
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